तमिलनाडू

लाल, पीले और बैंगनी झंडों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाला मामला: विजय को जवाब देने का आदेश

Kavita2
17 July 2025 12:38 PM IST
लाल, पीले और बैंगनी झंडों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाला मामला: विजय को जवाब देने का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने थावेका नेता विजय को लाल, पीले और लाल रंग के झंडे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाले एक मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।

थोंडाई मंडला सन्नोर धर्म परिपालन सभा के संस्थापक अध्यक्ष पचैयप्पन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि थोंडाई मंडला सन्नोर धर्म परिपालन सभा का झंडा लाल, पीले और लाल रंग में बनाने की योजना बनाई गई थी और इसे 2023 में तमिलनाडु सरकार के पंजीकरण विभाग में पंजीकृत किया गया था। इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है।

हमारे संघ, थोंडाई मंडला सन्नोर धर्म परिपालन सभा के केवल प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्ति, प्रतिनिधि, सेवक, उत्तराधिकारी, नियुक्त और उत्तराधिकारी, जिन्हें इस व्यवसाय में नियुक्त किया गया है, को ही इस ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार है। कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के झंडे का उपयोग नहीं कर सकता।

इसलिए, याचिका में कहा गया है कि अभिनेता विजय की तमिलनाडु विजय पार्टी के झंडे में लाल, पीले और बैंगनी रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

यह मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। न्यायाधीश ने तब पूछा, "ट्रेडमार्क वस्तुओं पर लागू होता है। यह किसी राजनीतिक दल के झंडे पर कैसे लागू हो सकता है?"

याचिकाकर्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि ट्रेडमार्क केवल वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि सेवाओं पर भी लागू होता है। यह धर्मार्थ संगठनों और ट्रस्टों पर भी लागू होता है।

बाद में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए थावेका नेता विजय को नोटिस भेजने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

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