तमिलनाडू

एस.पी. वेलुमणि के खिलाफ मामला: SC में सरकार का स्पष्टीकरण

Kavita2
8 Jan 2026 9:33 AM IST
एस.पी. वेलुमणि के खिलाफ मामला: SC में सरकार का स्पष्टीकरण
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Tamil Nadu तमिलनाडु: सरकार ने एक जवाबी अर्जी दायर की जिसमें कहा गया कि उसने पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि से जुड़े टेंडर में गड़बड़ी के मामले में आरोपी दो IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त लेने में जानबूझकर देरी नहीं की।

एंटी-करप्शन पुलिस ने AIADMK शासन के दौरान चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में अलग-अलग कामों की बोली में 98.25 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला दर्ज किया।

इस मामले में एस.पी. वेलुमणि, IAS अधिकारी कंडासामी और विजयकार्तिकेयन पर आरोप थे। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दो IAS अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल जांच के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त लेने में हुई देरी पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।यह मामला जस्टिस

एन. आनंद वेंकटेश के सामने सुनवाई के लिए आया। उस समय, तमिलनाडु सरकार की पब्लिक सेक्टर सेक्रेटरी रीता हरीश ठक्कर, विजिलेंस कमिश्नर मणिवासन और एंटी-करप्शन पुलिस डायरेक्टर अभय कुमार सिंह ने जवाब दाखिल किया था। इसमें कहा गया कि दो IAS अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त लेने में जानबूझकर देरी नहीं की गई। कहा गया कि करीब 1 लाख 30 हज़ार पेज के डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए समय चाहिए था।

इसके बाद मामले की सुनवाई करने वाले जज ने सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए टाल दी।

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