तमिलनाडू

AIADMK महासचिव चुनाव के खिलाफ मामला: सिविल कोर्ट की सुनवाई पर अंतरिम रोक

Kavita2
20 Aug 2025 9:29 AM IST
AIADMK महासचिव चुनाव के खिलाफ मामला: सिविल कोर्ट की सुनवाई पर अंतरिम रोक
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Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने एडप्पादी के. पलानीस्वामी के अन्नाद्रमुक महासचिव पद पर चुनाव के खिलाफ सिविल कोर्ट में दायर मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

डिंडीगुल निवासी सूर्यमूर्ति ने चेन्नई सिविल कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि 11 जुलाई, 2022 को हुई आम बैठक में एडप्पादी पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक महासचिव घोषित किया गया था और उस आम बैठक में पारित प्रस्तावों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि महासचिव का चुनाव केवल पार्टी के मुख्य सदस्यों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

एडप्पादी पलानीस्वामी ने इस मामले को खारिज करने की मांग करते हुए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सूर्यमूर्ति अन्नाद्रमुक के सदस्य नहीं हैं। जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, वह पार्टी की गतिविधियों पर सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई करने वाले चतुर्थ सहायक सिविल कोर्ट ने एडप्पादी पलानीस्वामी की याचिका खारिज कर दी और आदेश दिया।

इस आदेश के विरुद्ध एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। यह अपील मंगलवार को न्यायमूर्ति पी.पी. बालाजी के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

उस समय एडप्पादी पलानीस्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने तर्क दिया कि यह मामला दायर करने वाले सूर्यमूर्ति पार्टी के मुख्य सदस्य नहीं हैं। जो व्यक्ति मुख्य सदस्य नहीं है, वह पार्टी की गतिविधियों पर सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि इस आदेश और जाँच पर रोक लगाई जानी चाहिए।

बाद में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने सिविल अदालत के आदेश और वहाँ चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। उन्होंने सूर्यमूर्ति को याचिका पर जवाब देने का भी आदेश दिया और सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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