कुल 24 भवन मालिकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार के टैस्मैक आउटलेट्स को बंद करने के फैसले को चुनौती दी है, जो बंद करने के मापदंडों का अनुपालन करते थे।
बालामुरुगन और अमलराज सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने इमारत परिसर को बार के साथ-साथ आउटलेट चलाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए लगभग 30 लाख रुपये का निवेश किया था। राज्य सरकार ने अप्रैल में 5,329 दुकानों में से 500 दुकानों की पहचान करने के लिए एक जी.ओ. जारी किया और बाद में उन्हें बंद करने का फैसला किया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि दुकानों को बंद करने के मानदंड हैं कम बिक्री, दुकानों का समूह, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित होना, लंबे समय से जनता द्वारा उठाई गई आपत्तियां, बंद करने से संबंधित अदालती मुकदमे और जिन दुकानों के लिए भवन मालिकों ने लगातार आपत्ति जताई है। मामला जब सुनवाई के लिए जस्टिस सी सरवनन के सामने आया तो उन्होंने सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.