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NEWS CREDIT BY The Minute NEWS
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के बाद तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी सेंथिलबालाजी को गुरुवार, 1 सितंबर को राहत मिली। कुछ साल पहले स्थानीय पुलिस द्वारा सेंथिलबालाजी और दो अन्य के खिलाफ नौकरी के लिए धोखाधड़ी के मामलों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
न्यायमूर्ति टी राजा और न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने सेंथिलबालाजी और सह-आरोपी बी. षणमुगम और आर.वी. अशोककुमार ने 29 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से ईडी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का भी अनुरोध किया था।
ईडी ने 29 जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दर्ज किया गया था। ईडी ने तमिलनाडु अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया था। पिछली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए ड्राइवरों और कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लेने के आरोप में मंत्री के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं।
अगस्त 2021 में दर्ज अपराध शाखा की प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि बालाजी ने परिवहन मंत्री के रूप में सेवा करते हुए सभी राज्य परिवहन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोगों को ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर ट्रेडमैन के रूप में नियुक्त करने के मकसद से साजिश रची थी। इन उपक्रमों में सहायक अभियंता, और कनिष्ठ अभियंता। इन राज्य परिवहन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों पर मेधावी उम्मीदवारों की अनदेखी करने के इरादे से उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अंकों को रिकॉर्ड में बदलने और बदलने में आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि अपात्र उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने के लिए रजिस्टरों से छेड़छाड़ की गई थी। मार्च 2021 में चेन्नई क्राइम ब्रांच द्वारा दायर हालिया चार्जशीट में मंत्री के खिलाफ भर्ती में भ्रष्ट आचरण सहित गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
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