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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अर्चना पटनायक ने घोषणा की है कि इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव से संबंधित जनमत सर्वेक्षण और सर्वेक्षण मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुरूप है। एक प्रेस विज्ञप्ति में सीईओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भी उपचुनाव के संबंध में एग्जिट पोल के प्रकाशन या प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है।
इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 5 फरवरी को होने वाला है, जिसमें मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। सीईओ ने चेतावनी दी कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। इन कड़े उपायों का उद्देश्य महत्वपूर्ण अवधि के दौरान मतदाताओं पर किसी भी तरह का अनुचित प्रभाव डाले बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के प्रयास सभी हितधारकों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के महत्व को रेखांकित करते हैं।
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Kiran
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