तमिलनाडू

तमिलनाडु में बंदियों के दांत तोड़ने के आरोपी बलवीर सिंह आईपीएस निलंबित

Neha Dani
29 March 2023 11:11 AM GMT
तमिलनाडु में बंदियों के दांत तोड़ने के आरोपी बलवीर सिंह आईपीएस निलंबित
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एक नोटिस में कहा गया है कि पुलिस महानिरीक्षक या जांच निदेशक को छह सप्ताह के भीतर जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।
बंदियों के दांत तोड़ने के आरोपी अम्बासमुद्रम सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बलवीर सिंह को बुधवार, 29 मार्च को निलंबित कर दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान इस फैसले की घोषणा की। यह कदम अंबासमुद्रम पुलिस स्टेशन में हुई भयानक हिरासत यातना पर विपक्षी दलों द्वारा लाए गए एक विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद आया है।
विपक्षी दलों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए, एमके स्टालिन ने कहा, "जहां तक अंबासमुद्रम एएसपी के मुद्दे का संबंध है, अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद कि वह कुछ संदिग्धों के दांतों को 'क्षतिग्रस्त' करने में शामिल था, एक जांच की गई थी। उनके खिलाफ चेरनमहादेवी के सब कलेक्टर ने पहल की। एएसपी का तबादला कर रिजर्व पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सरकार पुलिस थानों में मानवाधिकार हनन के मामलों को बर्दाश्त नहीं करेगी. इसलिए मैंने अप्रिय घटना में शामिल अंबासमुद्रम एएसपी को निलंबित करने का आदेश दिया है। जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।'
यह मामला तब सामने आया जब अंबासमुद्रम के तीन लोगों का एक वीडियो सामने आया, जिन्होंने अंबाई पुलिस स्टेशन में बलवीर सिंह के हाथों हिरासत में यातना का अनुभव करने की बात कही और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में दिख रहे एक शख्स चेल्लप्पा ने कहा कि नौ लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बलवीर सिंह ने उनके दांत निकाल दिए. उन्होंने यह भी कहा कि उनके कपड़े उतार दिए गए और लाठियों से पीटा गया। चेल्लप्पा के एक भाई की छाती पर लात मारी गई और वर्दीधारी अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। मामला प्रकाश में आने के बाद बलवीर सिंह का तबादला कर अनिवार्य प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया।
28 मार्च को, तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने हिरासत में यातना के आरोपों की जांच के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की। SHRC द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि पुलिस महानिरीक्षक या जांच निदेशक को छह सप्ताह के भीतर जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।
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