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चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद पूर्व मंत्री के पोनमुडी की सदन में सदस्यता बहाल कर दी।तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद पूर्व मंत्री के पोनमुडी की सदन में सदस्यता बहाल कर दी।
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद पूर्व मंत्री के पोनमुडी की सदन में सदस्यता बहाल कर दी। pic.twitter.com/M7CxeDlkSs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2024
क्या है पूरा मामला?
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिसंबर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी विशालाची को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी. ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधीश के 2016 के आदेश को पलट दिया, जिसमें पोनमुडी और विशालाची को बरी कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था. इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई. 12 जनवरी को शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी थी. उन्हें अभी तक जेल नहीं भेजा गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उन्हें शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति देने के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया था.
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Harrison
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