तमिलनाडू

आर्मस्ट्रांग हत्याकांड: 17 लोगों के खिलाफ गुंडा विरोधी कानून रद्द : HC

Kavita2
6 Aug 2025 1:08 PM IST
आर्मस्ट्रांग हत्याकांड: 17 लोगों के खिलाफ गुंडा विरोधी कानून रद्द : HC
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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में गिरफ्तार 17 लोगों के खिलाफ गुंडा अधिनियम रद्द करने का आदेश दिया है।

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आर्मस्ट्रांग की पिछले साल 5 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल में हैं। इनमें से 26 को गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

इनमें से नागेंद्रन सहित 17 लोगों ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ गुंडा अधिनियम को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

यह मामला आज न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति लक्ष्मी नारायणन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

न्यायाधीशों ने गिरफ्तारी और गुंडा अधिनियम लागू होने के बीच हुई देरी का हवाला देते हुए गुंडा अधिनियम को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर लिया और 17 लोगों के खिलाफ गुंडा अधिनियम को रद्द करने का आदेश दिया।

न्यायाधीशों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गुंडा अधिनियम यंत्रवत् जारी किया गया था, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि गुंडा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था और मामले की गंभीरता पर पूरी तरह विचार करने के बाद जमानत आवेदनों पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

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