तमिलनाडू

Social मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मंज़ूरी ज़रूरी: चुनाव आयोग का आदेश

Kavita2
21 March 2026 9:36 AM IST
Social मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मंज़ूरी ज़रूरी: चुनाव आयोग का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु: चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले पार्टियों को मंज़ूरी का प्रमाण पत्र लेना होगा।

तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है, और 6 अन्य राज्यों में उपचुनाव होंगे। इस स्थिति में, यह घोषणा की गई है कि टेलीविज़न, रेडियो, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी' से अनुमति लेना अनिवार्य है।

निर्दलीय उम्मीदवार अनुमति के लिए ज़िला-स्तरीय 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी' से संपर्क कर सकते हैं, और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियाँ राज्य-स्तरीय समिति से संपर्क कर सकती हैं।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक हलफनामे में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों का विवरण जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा, सोशल मीडिया सहित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर चुनाव प्रचार में किए गए खर्च की विस्तृत रिपोर्ट चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

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