तमिलनाडू

Anna University यौन उत्पीड़न मामला: महिला अदालत ने आरोपी ज्ञानशेखरन को दोषी ठहराया

Tulsi Rao
28 May 2025 12:55 PM IST
Anna University यौन उत्पीड़न मामला: महिला अदालत ने आरोपी ज्ञानशेखरन को दोषी ठहराया
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चेन्नई: चेन्नई की एक महिला अदालत ने बुधवार को मामले के एकमात्र आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को 23 दिसंबर को संस्थान के परिसर में अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया। अदालत ने ज्ञानसेकरन के खिलाफ धारा 329, 126(2), 87, 127(2), 75(2) के साथ 75(i), (ii), (iii), 76, 64(1), 351(3), बीएनएस और बीएनएसएस की 238(बी), आईटी अधिनियम की धारा 66 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय किए थे।

बिरयानी विक्रेता ज्ञानसेकरन, जो चोरी और अन्य अपराधों के कई अन्य मामलों में आरोपी है, ने खुद को निर्दोष बताया।

अन्ना विश्वविद्यालय मामले में आरोप बलात्कार, यौन उत्पीड़न, गलत तरीके से बंधक बनाना, एक महिला का अपहरण और आपराधिक अतिक्रमण से संबंधित हैं।

अदालत जल्द ही सजा सुनाएगी।

यह मामला पिछले साल क्रिसमस के दिन प्रकाश में आया था, जब पीड़िता ने (24 दिसंबर को) कोट्टूरपुरम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन (AWPS) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जब वह अपने पुरुष मित्र के साथ थी, तब ज्ञानसेकरन ने उसे धमकाया और फिर उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाकर यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि ज्ञानसेकरन ने अपने मोबाइल फोन पर भी इस कृत्य को रिकॉर्ड किया था, जिसे उसने पीड़िता को दिखाकर उसे घटना की रिपोर्ट न करने की धमकी दी थी। हालांकि, छात्रा ने आगे आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले की एफआईआर तमिलनाडु पुलिस की सीसीटीएनएस वेबसाइट से डाउनलोड की गई और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा प्रसारित की गई, जिससे हंगामा मच गया। बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की जांच एक महिला विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी, जिसने एफआईआर 'लीक' की भी जांच की।

एसआईटी ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया।

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