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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एआईएडीएमके के प्रतिष्ठित "दो पत्ती" चुनाव चिन्ह के आवंटन का विरोध करने वाली याचिका के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) सहित सभी दलों से चार सप्ताह के भीतर जवाब एकत्र करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश डिंडीगुल जिले के निवासी सूर्यमूर्ति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अपनी याचिका में सूर्यमूर्ति ने तर्क दिया कि एआईएडीएमके के भीतर आंतरिक विवादों के कारण, चुनाव आयोग को पार्टी के आंतरिक संघर्षों से संबंधित लंबित दीवानी मामलों के सुलझने तक पार्टी को दो पत्ती चुनाव चिन्ह आवंटित करने से बचना चाहिए।
इस मामले की सुनवाई आज (4 दिसंबर) न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति कुमारप्पन की खंडपीठ ने की। पीठ ने ईसीआई को उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने और ओपीएस और अन्य हितधारकों सहित सभी संबंधित पक्षों के विचार चार सप्ताह के भीतर एकत्र करने का निर्देश दिया। निर्देश के बाद, अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया और मामले के समय पर समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। एआईएडीएमके के भीतर चल रहे गुटीय विवादों के बीच दो पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह का मुद्दा विवादास्पद हो गया है, जिससे उच्च न्यायालय का फैसला पार्टी की आंतरिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है।
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Kiran
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