
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई सिविल कोर्ट ने एडप्पादी पलानीस्वामी द्वारा अन्नाद्रमुक महासचिव के रूप में उनके चुनाव के खिलाफ दायर मामले को खारिज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
डिंडीगुल निवासी सूर्यमूर्ति द्वारा चेन्नई सिविल कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा था कि 11 जुलाई, 2022 को आयोजित आम बैठक में एडप्पादी पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक महासचिव घोषित किया गया था और उस आम बैठक में पारित प्रस्तावों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए; और महासचिव का चुनाव केवल पार्टी के मुख्य सदस्यों द्वारा ही किया जाना चाहिए।
एडप्पादी पलानीस्वामी ने इस मामले को खारिज करने की मांग करते हुए सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि सूर्यमूर्ति अन्नाद्रमुक के सदस्य नहीं हैं। जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, वह पार्टी की गतिविधियों पर सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए, उन्होंने कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।
यह मामला चतुर्थ सहायक सिविल कोर्ट के न्यायाधीश शिवशक्तिवेल कन्नन के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने कहा कि पार्टी के नियमानुसार महासचिव का चुनाव पार्टी के मूल सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। पार्टी नियम के अनुसार महासचिव के चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए, महासचिव के चुनाव के विरुद्ध मामला आगे बढ़ेगा। न्यायाधीश ने जारी आदेश में कहा कि इसे खारिज करने की मांग वाली याचिका खारिज की जाती है।





