तमिलनाडू

एजी ने भ्रष्टाचार मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का किया विरोध

Ritisha Jaiswal
5 Sep 2022 3:50 PM GMT
एजी ने भ्रष्टाचार मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का  किया विरोध
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तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि का बचाव करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता

तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि का बचाव करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की उपस्थिति के खिलाफ सोमवार को अपना विरोध दर्ज कराया।

जब वेलुमणि की ओर से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका आज मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और एन माला की पीठ के सामने आई, तो एजी ने राजू की उपस्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई।
एजी ने पूछा, "केंद्र सरकार का वकील भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है।"
हाल ही में एएसजी के रूप में नियुक्त राजू आयकर विभाग से जुड़े थे।
एजी ने बताया कि आयकर विभाग ने हाल ही में वेलुमणि के परिसरों पर छापेमारी की थी।
इसलिए, राजू के लिए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व करना अनुचित होगा, उन्होंने कहा, डीवीएसी इस संबंध में केंद्र को एक पत्र लिखेगा।
राजू ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें वेलुमणि की ओर से पेश होने की अनुमति दी है।
वेलुमणि के खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने चेन्नई और कोयंबटूर में निगमों के लिए ठेके देने में कई अनियमितताएं कीं और राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया, जब वह पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में नगर प्रशासन मंत्री थे।

डीवीएसी ने आरोप लगाया था कि उसने अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के पक्ष में निविदाएं आवंटित की थीं।

वेलुमणि ने आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि मामला राजनीति से प्रेरित था।

हालांकि डीवीएसी ने उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद जांच की और क्लीन चिट दी और तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 2019 में मामले को हटा दिया, बाद की डीएमके सरकार ने इसे पुनर्जीवित कर दिया।


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