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Tamil Nadu तमिलनाडु : अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन को एक आईटी पेशेवर के कथित अपहरण और हमले से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली है। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। यह आदेश न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने जारी किया। यह मामला 24 अगस्त को एर्नाकुलम में हुई एक घटना पर आधारित है। पुलिस ने बताया कि एक बार में दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में, अभिनेत्री और उनके दोस्तों ने कथित तौर पर पीड़ित की कार रोकी, उसके साथ गाली-गलौज की और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई और सोमवार तड़के उसे छोड़ दिया गया।
एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ पुलिस स्टेशन में मेनन और अन्य के खिलाफ नामजद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपहरण, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से बंधक बनाना, अश्लील हरकतें करना, चोट पहुँचाना और आपराधिक धमकी जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बुधवार को तीन आरोपियों- मिथुन, अनीश और सोनमोल को गिरफ्तार किया। मेनन कथित तौर पर छिपी हुई थीं, हालाँकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें घटनास्थल पर दिखाया गया है। अभिनेत्री को आखिरी बार अरिवाझगन की हॉरर थ्रिलर सबधाम में आधी पिनिसेट्टी के साथ देखा गया था।
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