
तिरुनेलवेली: तिरुनेलवेली ज़िले की स्पेशल पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने 12 साल के लड़के के अपहरण और उसके साथ यौन शोषण करने के आरोप में 57 साल के एक व्यक्ति को 20 साल की सख़्त क़ैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है।
दोषी, अरुमुगम (57), जो थूथुकुडी ज़िले के मुथुकृष्णपुरम का रहने वाला है, उसे वल्लियूर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने 2 सितंबर, 2022 को छठी कक्षा के एक छात्र का अपहरण किया और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन शोषण किया। यह मामला पीड़ित के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
मंगलवार को फ़ैसला सुनाने वाले जज सुरेश कुमार ने तमिलनाडु सरकार को पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर 1 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
तिरुनेलवेली ज़िले के SP विश्वेश बालासुब्रमण्यम शास्त्री ने वल्लियूर पुलिस, सरकारी वकील और इस मामले से जुड़े अन्य पुलिसकर्मियों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ज़िला पुलिस ने इस साल अब तक 22 पॉक्सो मामलों में दोषियों को सज़ा दिलवाई है। इनमें दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को मौत की सज़ा, पाँच दोषियों को उम्रकैद (बाकी बची ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा), दो अन्य को उम्रकैद और एक और दोषी को 25 साल की जेल की सज़ा शामिल है।
SP ने कहा कि ज़िला पुलिस महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के मामलों में सख़्त और लगातार कानूनी कार्रवाई करती रहेगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।





