तमिलनाडू

108 Ambulance कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का कार्यदिवस: श्रमिक ट्रिब्यूनल का आदेश

Kavita2
21 March 2026 9:34 AM IST
108 Ambulance कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का कार्यदिवस: श्रमिक ट्रिब्यूनल का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई वर्कर्स ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए 12 घंटे के काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए।

108 एम्बुलेंस सेवा पूरे देश में 2005 में शुरू की गई थी। फिलहाल, तमिलनाडु के 38 जिलों में 1,353 एम्बुलेंस चल रही हैं। इसमें 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। वे दिन में 12-12 घंटे की दो शिफ्ट में काम करते हैं। इस स्थिति में, एम्बुलेंस कर्मचारियों ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया कि उनके काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। इस अनुरोध के संबंध में हुई बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद, मामला वर्कर्स ट्रिब्यूनल की जांच के लिए भेज दिया गया।

जब मामला वर्कर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन पी. मुरुगन के सामने सुनवाई के लिए आया, तो तमिलनाडु 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने तर्क दिया कि 12 घंटे काम करने के कारण कर्मचारियों को नींद की कमी सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से, कभी-कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। यह तर्क भी दिया गया कि 12 घंटे का काम का शेड्यूल श्रम कानून के खिलाफ है।एम्बुलेंस कंपनी जनता को

दिन-रात 24 घंटे मुफ्त सेवा देती है, जिसका कोई व्यावसायिक मकसद नहीं होता। एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए 12 घंटे का काम का शेड्यूल पूरे देश में लागू है। कर्मचारियों ने इस शर्त को स्वीकार करने के बाद ही इस सेवा में शामिल होने का फैसला किया था। यह भी बताया गया कि कर्मचारियों को सिर्फ 12 घंटे का ही वेतन दिया जाता है। चेयरमैन ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों के अनुसार, काम के घंटे दिन में 8 घंटे तय किए गए हैं। इसलिए, उन्होंने आदेश दिया कि 12 घंटे के काम के घंटों को, जो श्रम कानूनों के खिलाफ हैं, घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। इसके अलावा, काम के ये 8 घंटे, इस आदेश के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर लागू हो जाएंगे।

तब तक, एम्बुलेंस कंपनी को 12 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सरकारी इमारतों, जिनमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं, जहां एम्बुलेंस खड़ी की जाती हैं, वहां 108 एम्बुलेंस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए अलग से विश्राम कक्ष (restrooms) बनाए जाएं। उन्हें वहां के शौचालयों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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