तमिलनाडू

तमिलनाडु में 5,832 करोड़ का खनिज खनन घोटाला: SC ने CBI जांच पर रोक लगाई

Kavita2
1 May 2025 9:52 AM IST
तमिलनाडु में 5,832 करोड़ का खनिज खनन घोटाला: SC ने CBI जांच पर रोक लगाई
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Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट के 17 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तमिलनाडु में कथित 5,832 करोड़ रुपये के अपतटीय खनिज खनन घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

मामले की सुनवाई करने वाली जस्टिस दीपक दत्ता और मनमोहन की बेंच ने यह अंतरिम आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मामले में शामिल सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, "हम पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हैं। हम सीबीआई जांच के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाते हैं।"

इस साल 17 फरवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई को अज्ञात लोक सेवकों की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया था। इसके अलावा,

इसने खनिज भंडार को इंडियन रॉ अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) को हस्तांतरित करने का भी आदेश दिया था। इस कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक लगा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ प्रभावित पक्षों में से एक वी.वी. मिनरल कंपनी द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया। वी.वी. मिनरल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, मुकुल रोहतगी और ध्रुव मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और यथास्थिति बनाए रखने तथा सीबीआई जांच पर रोक लगाने का आदेश मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंडियन रॉ अर्थ्स लिमिटेड और अन्य सहित कुछ प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया। इसी मामले में तमिलनाडु सरकार ने भी कैविएट याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई ने 5 अप्रैल को तमिलनाडु में 12 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने वी.वी. मिनरल्स, एक्स-थार कंपनियों और कई अन्य कंपनियों पर राज्य में अवैध खनिज खनन में शामिल होने का आरोप लगाया। सीबीआई ने उन पर मोनाजाइट जैसे दुर्लभ खनिजों का अवैध खनन करने का भी आरोप लगाया।

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