
Tamil Nadu तमिलनाडु : राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत कोटा देने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में दिव्यांग कल्याण विभाग की सचिव एस. मधुमती ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के दौरान कुल पदों में से कम से कम 4 प्रतिशत पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए जाएं। इसके लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 में समुचित कानूनी संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार, अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्ति, बहरे और कम सुनने वाले व्यक्ति, तेजाब हमले के शिकार - व्हीलचेयर के सहारे अपना दैनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति, ऑटिज्म - बौद्धिक अक्षमता - सीखने की अक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को दिव्यांग माना जाना चाहिए और पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों की पदोन्नति से संबंधित पहलुओं की जांच के लिए उप-समितियों के गठन का आदेश पहले ही दे दिया है। इस उप-समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के रूप में लिया जाएगा। इस समिति का गठन मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार 4 प्रतिशत कोटे के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा।





