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2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को 2017 में बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई और ईडी द्वारा दायर अपील पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय एजेंसियों और मामले के सभी पक्षों से कहा कि वे इस मामले में अपनी दलीलें दाखिल करें। जिसे एक और कानूनी लड़ाई की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है।
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्णय लगभग 1,700 पृष्ठों का है और गवाहों के बयानों के 22,000 से अधिक पृष्ठ हैं। लेकिन.. मैं काफी आशान्वित हूं कि आधिपत्य यह पाएंगे कि अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिए, "सीबीआई के वकील ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। मामले की आगे सुनवाई 22 और 23 मई को होगी.
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