चेन्नई। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंगेडको) के दो पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किए जाने के दो दशक बाद शहर की एक अदालत ने सरकारी धन की हेराफेरी का दोषी पाया। इन दोनों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
शहर पुलिस के एनट्रस्टमेंट एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉड (ईडीएफ) विंग ने 28.5 लाख रुपये के सरकारी धन की हेराफेरी के लिए तीन कर्मचारियों - गणपति और शाहुल हमीद और शिवप्रकाशम पर मामला दर्ज किया था। गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले की जांच 2010 में पूरी हुई जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट -1, पूनमल्ली के समक्ष मुकदमा शुरू हुआ।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट -1, पूनमल्ली ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।एक अभियुक्त, शिवप्रकाशम की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ आरोप समाप्त कर दिए गए। अन्य दो को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई गई है।सजा के अलावा, गणपति पर 12,000 रुपये और शाहुल हमीद पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों को मुआवजे के तौर पर सरकार को एक-एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है।
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