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Tamil Nadu तमिलनाडु : तिरुनेलवेली की एक अदालत ने तेनकासी जिले के उदप्पनकुलम, थिरुवेंकटम, शंकरनकोविल के पास 2014 में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में अपना फैसला सुनाया है। जाति-संबंधी हिंसा से जुड़े इस मामले में 2014 में तीन लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने चार दोषियों को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दलितों और आदिवासी समुदायों के खिलाफ अपराधों को लक्षित करते हुए दर्ज किया गया था। इससे पहले, मंगलवार को अदालत ने सभी 11 आरोपियों को दोषी पाया था।
आज, सजा की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें चार दोषियों को मौत की सजा और शेष सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका जाति-आधारित हिंसा को किस गंभीरता से संबोधित कर रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करना है। यह फैसला तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
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Kiran
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