तमिलनाडू

10 हज़ार रुपये लेने के आरोप में पूर्व तहसीलदार को दो साल की सश्रम कैद की सज़ा

Subhi
12 Sept 2026 11:36 AM IST
10 हज़ार रुपये लेने के आरोप में पूर्व तहसीलदार को दो साल की सश्रम कैद की सज़ा
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हैदराबाद: करीमनगर की एक स्पेशल कोर्ट ने 2013 में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज रिश्वत के मामले में मंचिरियल जिले के कासिपेट मंडल के पूर्व तहसीलदार अलुगुनुरी रोशैया को दोषी ठहराया है।

ACB के अनुसार, रोशैया ने 9 जनवरी, 2013 को एक शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी और ली थी। यह रिश्वत शिकायतकर्ता के नाम पर कृषि भूमि का म्यूटेशन करने और पट्टादार पासबुक जारी करने जैसे सरकारी काम के बदले में ली गई थी।

करीमनगर में SPE और ACB मामलों की सुनवाई करने वाले स्पेशल जज ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने रोशैया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1)(d) के तहत दोषी पाया।

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