तमिलनाडू

मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को अनुमति न देने पर तमिलनाडु को फटकार लगाई

Subhi
15 Oct 2026 9:37 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को अनुमति न देने पर तमिलनाडु को फटकार लगाई
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की आलोचना की है। सरकार ने RSS को अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पूरे राज्य में तीन दिनों तक 'रूट मार्च' (पदयात्रा) निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

बुधवार को RSS (उत्तरी तमिलनाडु) के राज्य सचिव वी.जी. जगदीसन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा, "सरकार अपने ही नागरिकों को दुश्मन की तरह देख रही है। अनुमति न मिलने की समस्या सिर्फ RSS के साथ ही नहीं है, बल्कि द्रविड़ कड़गम, DMK और AIADMK के कार्यक्रमों को भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।"

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गृह सचिव और DGP समेत अन्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी, ताकि 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को रूट मार्च निकालने की अनुमति मिल सके।

तमिलनाडु में सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, सरकार द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति न देने के तर्क पर सवाल उठाते हुए जज ने पूछा, "अगर वे (RSS) जम्मू-कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में रूट मार्च निकाल सकते हैं, तो तमिलनाडु में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?"

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