तमिलनाडू

पुडुचेरी को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की पाबंदियां

Subhi
23 Oct 2026 11:35 AM IST
पुडुचेरी को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की पाबंदियां
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पुडुचेरी: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक की तरलता की स्थिति और पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने में विफलता का हवाला देते हुए, अन्य प्रतिबंधों के अलावा, पुडुचेरी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड में प्रति ग्राहक 5,000 रुपये की निकासी की सीमा लगा दी है। समीक्षा के अधीन, प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे।

आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक बृज राज द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत जारी निर्देश 21 अक्टूबर को लागू हुए।

टीएनआईई से बात करते हुए, एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन रंगासामी के निर्देश पर बुधवार को पुडुचेरी में चर्चा के बाद प्रबंधन ने गुरुवार को चेन्नई में आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात की थी। अधिकारी ने कहा, "आरबीआई अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि अगर हम सरकार से शेयर पूंजी प्राप्त करते हैं तो प्रतिबंध हटाया जा सकता है। हम पुडुचेरी सरकार से धन हासिल करने की प्रक्रिया में हैं।"

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