तमिलनाडू

भाषाई अल्पसंख्यक से एमबीबीएस आवेदक के लिए मद्रास HC ने राहत दी

Subhi
3 Oct 2026 11:29 AM IST
भाषाई अल्पसंख्यक से एमबीबीएस आवेदक के लिए मद्रास HC ने राहत दी
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन समिति को एक उम्मीदवार को, जिसने देर से भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा जमा किया था, भाषाई अल्पसंख्यक श्रेणी के तहत काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने रानीपेट जिले के आर विकासिनी द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को पारित किया।

याचिकाकर्ता ने प्रबंधन कोटा के तहत एमबीबीएस के लिए आवेदन किया था। उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यक कॉलम में 'नहीं' अंकित किया था क्योंकि उन्हें उस समय प्रमाणपत्र नहीं मिल सका था। 22 सितंबर, 2026 को अधिकारियों द्वारा उन्हें तेलुगु भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी किया गया। इसलिए, उसने पोर्टल के माध्यम से एप्लिकेशन में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी।

इसके बाद, उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यक कोटा के तहत उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए चयन समिति को ई-मेल के माध्यम से एक अभ्यावेदन भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, उसने याचिका दायर की।

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