तमिलनाडू

सुप्रीम कोर्ट ने FIR के खिलाफ नेहरू की याचिका खारिज की

Subhi
3 Nov 2026 11:26 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने FIR के खिलाफ नेहरू की याचिका खारिज की
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 634 करोड़ रुपये के कथित 'नौकरी के बदले पैसे' (कैश-फॉर-जॉब) घोटाले के मामले में दर्ज FIR को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि "इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है।"

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने नेहरू की याचिका खारिज करते हुए कहा, "मद्रास हाई कोर्ट के 20 फरवरी के फैसले और 26 अक्टूबर के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है।"

26 अक्टूबर को, हाई कोर्ट ने नेहरू की उस पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के ही एक पुराने आदेश को चुनौती दी थी। उस पुराने आदेश में हाई कोर्ट ने DVAC (राज्य सतर्कता विभाग) को ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू की याचिका पर सुनवाई करने या कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि FIR दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश में अनुच्छेद 136 के तहत दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।

नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्देश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि ED द्वारा दी गई जानकारी सत्यापित नहीं थी और वह FIR का आधार नहीं बन सकती। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने बिना कोई प्रारंभिक जांच किए ही DVAC को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देकर गलती की है।

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