तमिलनाडू

तिरुनेलवेली में कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की जांच CB-CID करेगी

Subhi
20 Jun 2026 11:34 AM IST
तिरुनेलवेली में कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की जांच CB-CID करेगी
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मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को तिरुनेलवेली में पिछले साल अवैध पत्थर खनन के खिलाफ 'अरप्पोर इयक्कम' (Arappor Iyakkam) द्वारा आयोजित जनसुनवाई के दौरान हुई गड़बड़ी और हमले की CB-CID से जांच का आदेश दिया।

जस्टिस बी. पुगलेंधी ने यह आदेश 'अरप्पोर इयक्कम' के संयोजक जयराम वेंकटेशन और PUCL नेता वी. सुरेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। उन्होंने मामले को पलायमकोट्टई पुलिस स्टेशन से CB-CID को ट्रांसफर करने की मांग की थी।

जज ने कहा कि राज्य से पीड़ितों की रक्षा करने की उम्मीद की जाती है और जांच करने की शक्ति भी उसी के पास है। जज ने कहा, "जांच का मकसद सच का पता लगाना होता है, लेकिन पुलिस ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। उन्होंने आयोजकों और अन्य लोगों से पूछताछ किए बिना ही जांच की और जल्दबाजी में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी।" उन्होंने माना कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई थी।

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि तिरुनेलवेली में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट I के सामने फाइनल रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, लेकिन उसे अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। जज ने कहा कि अगर खराब फाइनल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया भी जाता है, तो मजिस्ट्रेट को उसे वापस कर देना चाहिए। तिरुनेलवेली पुलिस कमिश्नर को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट I से रिपोर्ट वापस लेनी चाहिए और उसे दो हफ़्ते के अंदर IGP, CB-CID को भेजना चाहिए।

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