HC ने नीट 2025 के नतीजे रोकने और परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर

Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नीट (UG) 2025 के नतीजे रोकने और परीक्षा दोबारा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली बाधित होने की शिकायत को लेकर दाखिल की गई थीं।
कोर्ट ने कहा कि देशभर में 22 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा दी थी और छोटी समस्याओं के आधार पर दोबारा परीक्षा कराना बाकी छात्रों के लिए अनुचित होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा दिन के समय आयोजित हुई थी और बिजली जाने के बावजूद प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त थी, जिससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई।
इससे पहले मई में एक अवकाशकालीन न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश के जरिए NTA को परिणाम जारी करने से रोका था। अब अदालत ने वह आदेश रद्द करते हुए कहा कि NTA के वैज्ञानिक मूल्यांकन और फील्ड जांच के आधार पर पुनः परीक्षा की जरूरत नहीं है।





