तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट चुनौती देने वाली याचिका पर 14 अक्टूबर को आदेश सुनाएगा

Subhi
9 Oct 2026 9:10 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट चुनौती देने वाली याचिका पर 14 अक्टूबर को आदेश सुनाएगा
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष सी जोसेफ विजय द्वारा अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों में पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार, 14 अक्टूबर को आदेश सुनाएगा।

मतदाता एस दिनेश द्वारा दायर चुनाव याचिका में विजय की जीत को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि वह अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देने में विफल रहे और इस तरह मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला।

गुरुवार को विजय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और दिनेश की ओर से पेश वकील एनसी अशोक कुमार की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा, "आदेश बुधवार, 14 अक्टूबर को सुनाए जाएंगे।"

अशोक कुमार ने कहा कि विजय द्वारा कथित तौर पर अपनी संपत्ति का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव और चुनाव कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि विजय ने जानबूझकर अपनी संपत्तियों का विवरण छिपाया था और मतदाता इस मुद्दे को चुनाव याचिका के माध्यम से उठा सकते हैं, भले ही यह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के दौरान नहीं उठाया गया हो।

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