
सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अंतिम फैसले पर लंबित मामलों और अवमानना मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। पीठ ने कहा कि अवमानना के मामलों में अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे.ही देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अंतिम फैसले पर लंबित मामलों और अवमानना मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। पीठ ने कहा कि अवमानना के मामलों में अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे.ही देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अंतिम फैसले पर लंबित मामलों और अवमानना मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। पीठ ने कहा कि अवमानना के मामलों में अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे.