नई दिल्ली: हरियाणा के नूंह जिले में हुई सांप्रदायिक झड़प पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने और सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और न ही नफरत भरा भाषण देना चाहिए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए. हरियाणा में हुई हिंसा की निंदा करते हुए आज वीएचपी और बजरंग दल के समर्थकों ने दिल्ली में करीब 30 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया. नूंह में हिंसा के कारण छह लोगों की मौत हो गई. बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ. फिलहाल उन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है.जिले में हुई सांप्रदायिक झड़प पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने और सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और न ही नफरत भरा भाषण देना चाहिए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए. हरियाणा में हुई हिंसा की निंदा करते हुए आज वीएचपी और बजरंग दल के समर्थकों ने दिल्ली में करीब 30 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया. नूंह में हिंसा के कारण छह लोगों की मौत हो गई. बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ. फिलहाल उन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है.जिले में हुई सांप्रदायिक झड़प पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने और सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और न ही नफरत भरा भाषण देना चाहिए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए. हरियाणा में हुई हिंसा की निंदा करते हुए आज वीएचपी और बजरंग दल के समर्थकों ने दिल्ली में करीब 30 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया. नूंह में हिंसा के कारण छह लोगों की मौत हो गई. बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ. फिलहाल उन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है.