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चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट

Ritisha Jaiswal
10 July 2023 7:12 AM GMT
चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट
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जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम "शिवसेना" और चुनाव चिन्ह "धनुष और तीर" आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वकील अमित आनंद तिवारी द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
पीठ ने कहा, ''यह 31 जुलाई को सूचीबद्ध है, हम उस दिन इस पर सुनवाई करेंगे'' और तिवारी को शिंदे गुट द्वारा दायरजवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।
शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था.
अपने आवेदन में, ठाकरे ने कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि 11 मई को सुनाए गए शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के हालिया फैसले के मद्देनजर लगाया गया आदेश पूरी तरह से अवैध है।
मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने वाले आवेदन में कहा गया है, "इसके अलावा, चुनाव आसन्न हैं, और प्रतिवादी नंबर 1 (शिंदे) अवैध रूप से पार्टी के नाम और प्रतीक का उपयोग कर रहा है।"
इसमें बताया गया कि शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को मामले में नोटिस जारी करते हुए इसे तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, यह सूचीबद्ध नहीं हुआ।
17 फरवरी को, चुनाव आयोग ने अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को "शिवसेना" नाम और उसका चुनाव चिन्ह "धनुष और तीर" आवंटित किया।
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