
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम संबंधी टिप्पणी के मद्देनजर सूरत अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की जेल की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के ताजा फैसले पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा देने का उचित कारण नहीं बताया. इस बीच मालूम हो कि राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के नाम पर टिप्पणी करते हुए विवादित टिप्पणी कर चुके हैं. इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में... कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न सिर्फ अपना सांसद पद गंवाना पड़ा बल्कि सूरत कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा भी सुनाई. लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम संबंधी टिप्पणी के मद्देनजर सूरत अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की जेल की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के ताजा फैसले पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा देने का उचित कारण नहीं बताया. इस बीच मालूम हो कि राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के नाम पर टिप्पणी करते हुए विवादित टिप्पणी कर चुके हैं. इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में... कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न सिर्फ अपना सांसद पद गंवाना पड़ा बल्कि सूरत कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा भी सुनाई. लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम संबंधी टिप्पणी के मद्देनजर सूरत अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की जेल की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के ताजा फैसले पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा देने का उचित कारण नहीं बताया. इस बीच मालूम हो कि राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के नाम पर टिप्पणी करते हुए विवादित टिप्पणी कर चुके हैं. इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में... कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न सिर्फ अपना सांसद पद गंवाना पड़ा बल्कि सूरत कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा भी सुनाई. लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.