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नई दिल्ली: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद परदीवाला की बेंच ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही 8 राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का नोटिस भी जारी किया।
सुनवाई के दौरान आज नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों ने कोई जवाब नहीं दिया है. हमें पश्चिम बंगाल से बार-बार समन मिल रहे हैं। उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मनिंदर ने तब कहा कि बेहतर होगा कि सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं।
न्यायमूर्ति ने तब पूछा कि क्या 19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद से कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज हुई है? जस्टिस ने कहा, हम सभी एफआईआर एक साथ दिल्ली ट्रांसफर करेंगे। उस पर मनिंदर ने कहा कि एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी जाए. इस पर जज ने कहा हां कर दिया जाएगा।
क्या कहा पश्चिम बंगाल के वकील ने?
तब पश्चिम बंगाल की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी में, जिसे पहली प्राथमिकी माना जा रहा है, नूपुर शिकायतकर्ता है न कि आरोपी। अगर जज ने कहा, पहली एफआईआर क्या है, जिसमें नूपुर आरोपी हैं? मेनका ने कहा कि एफआईआर मुंबई की है।
मनिंदर सिंह ने उनसे नूपुर की जान को खतरे को ध्यान में रखने के लिए कहा। जस्टिस ने कहा कि हम दिल्ली ट्रांसफर करेंगे। मेनका ने विरोध किया कि यह गलत होगा। पहली एफआईआर मुंबई की है। उस पर जस्टिस ने कहा कि जांच एजेंसी (दिल्ली पुलिस) अपना काम करेगी.
अदालत के आदेश
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता (नूपुर शर्मा) ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या इसे दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की ताकि एक ही एजेंसी जांच कर सके। 1 जुलाई को हमने मांग को खारिज कर दिया। लेकिन बाद में नए तथ्य हमारे सामने आए।
कोर्ट ने कहा कि हम प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं. इसके लिए आवेदक दिल्ली हाई कोर्ट जा सकता है। हमने आवेदक के जीवन पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव पर विचार किया है। हम सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। सभी की जांच दिल्ली पुलिस करेगी।
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