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सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 5 सदस्यों की कमेटी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी अगुवाई

Apurva Srivastav
12 Jan 2022 6:17 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 5 सदस्यों की कमेटी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी अगुवाई
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पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी करेगी।

पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला एकतरफा जांच से हल करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कमेटी जांच करेगी कि पांच जनवरी को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के क्या कारण थे और इसके लिए कौन लोग किस हद तक जिम्मेदार थे।

रुकी रहेगी केंद्र और पंजाब सरकार की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को जल्द से जल्द जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा है। इस कमेटी की जांच पूरी होने तक केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित कमेटियों की जांच रुकी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने माना हुई थी सुरक्षा में चूक
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि पांच जनवरी को फिरोजपुर में दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। केंद्र और पंजाब सरकार दोनों इस मामले में चूक के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। दोनों पक्षों के बीच चल रहे वाकयुद्ध का कोई मतलब नहीं है।
ऐसे नहीं छोड़ सकते यह मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को एकतरफा जांच से हल करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे अच्छा रहेगा कि न्यायिक प्रशिक्षित व्यक्ति सुरक्षा मामलों के जानकार अधिकारियों की मदद से और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जिन्होंने कोर्ट के आदेश पर रिकार्ड सुरक्षित रखा है, सारे मामले को प्रभावी ढंग से देखें और जांच करके समग्र रिपोर्ट कोर्ट को दें।
ये होंगे कमेटी के सदस्य
पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी में अन्य सदस्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के महानिदेशक (डीजी) या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो कि एनआइए में इंस्पेक्टर जनरल (आइजी) की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। रजिस्ट्रार जनरल कमेटी के संयोजक भी होंगे।
सुरक्षा में सुधार के उपाय भी सुझाएगी
जस्टिस मल्होत्रा कमेटी सुरक्षा में सुधार के लिए और उपाय किए जाने के बारे में भी अपने सुझाव देगी। कमेटी को अगर और कुछ उचित लगे तो उस पर भी अपने सुझाव दे सकती है।
तीन दिन में सौंपे जाएं सभी रिकार्ड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके सात जनवरी के आदेश पर एकत्र किया गया सारा रिकार्ड तीन दिन के अंदर जांच कमेटी की अध्यक्ष को सौंपा जाए। केंद्र और राज्य सरकारें जांच पूरी करने में कमेटी को पूरा सहयोग देंगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद यह मामला फिर सुनवाई पर लगाया जाएगा।
अचानक नहीं हुआ था पीएम का दौरा
केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान 'लायर्स वोइस' की जनहित याचिका का समर्थन किया था। केंद्र सरकार ने एसपीजी कानून का हवाला देते हुए कहा था कि सुरक्षा में चूक के लिए राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए केंद्रीय जांच कमेटी ने पंजाब के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। केंद्र ने कहा था कि प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा अचानक नहीं हुआ था, वह पहले से तय कार्यक्रम था जिसकी राज्य सरकार को जानकारी थी।
पंजाब सरकार ने की थी यह गुजारिश
पंजाब सरकार ने केंद्र की जांच कमेटी पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा था कि उसे वहां से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि कमेटी ने उसके अधिकारियों को जो कारण बताओ नोटिस भेजा है उसमें बिना सुनवाई के ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। पंजाब सरकार ने कहा था कि कोर्ट जिसे चाहे निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्त कर सकता है।


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