सिक्किम
SC ने बच्चों के लापता होने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, देशव्यापी SOP पर विचार कर रहा
Mohammed Raziq
22 Jan 2026 6:48 PM IST

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NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (IANS): देश भर में लापता बच्चों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी ऐसी घटनाओं पर "सही ध्यान या प्राथमिकता" नहीं दे रहे हैं और संकेत दिया कि वह उनकी रिकवरी के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने की दिशा में काम करेगा।
जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की बेंच तमिलनाडु के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई थी, जो सितंबर 2011 में एक साल दस महीने की उम्र में लापता हो गई थी और अब तक उसका पता नहीं चला है।
जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा, "पक्षों के वकीलों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि राज्य अब इस समस्या के प्रति जागा है, और इस मामले में, कुछ कदम उठाए गए हैं जो सही दिशा में हैं।"
यह देखते हुए कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, और कहा: "हम पाते हैं कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में आम हैं और शायद संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों में सही ध्यान या प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है।"
इसने आदेश दिया कि भारत सरकार, केंद्रीय गृह सचिव के माध्यम से, और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को, उनके संबंधित गृह सचिवों के माध्यम से, इस मामले में पार्टी प्रतिवादी बनाया जाए।
बेंच ने कहा, "अदालत का प्रयास एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करना होगा, जिसे लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में समय बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों में यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अगर ऐसे लापता बच्चों को ढूंढने का कोई वास्तविक मौका हो सकता है।"
अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा इस मामले में पहले से शुरू किए गए कदमों को "पूरी गंभीरता से" आगे बढ़ाया जाएगा।
मामले को आंशिक रूप से सुना हुआ मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
यह याचिका अगस्त 2025 से शीर्ष अदालत में लंबित है। इससे पहले, जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और याचिकाकर्ता से इनपुट सहित एक केंद्रित और पेशेवर जांच की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया था। पिछले साल नवंबर में, राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह लापता बच्चे का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल कर रही है और सर्च में मदद के लिए यह जानकारी दूसरे राज्यों के साथ शेयर की जा रही है।
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