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XV वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त की जारी
GANGTOK : केंद्र सरकार ने सिक्किम में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग के अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त जारी कर दी है, जो 643.50 लाख रुपये है। यह फंड राज्य की पांच योग्य जिला पंचायतों (DPs) और सभी 199 योग्य ग्राम पंचायतों (GPs) के लिए है। इसके अलावा, FY 2024-25 के लिए अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त का रोका गया 17.50 लाख रुपये का हिस्सा भी एक अतिरिक्त योग्य जिला पंचायत को जारी कर दिया गया है।
PIB की एक रिलीज़ के अनुसार, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को पंचायती राज संस्थानों (PRIs) / ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के लिए XV-FC ग्रांट जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
आवंटित ग्रांट एक फाइनेंशियल ईयर में दो किस्तों में जारी की जाती है। अनटाइड ग्रांट का उपयोग पंचायती राज संस्थान (PRIs) / ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLBs) संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में बताए गए 29 विषयों के तहत, वेतन और अन्य स्थापना लागत को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट जरूरतों के लिए करेंगे।
टाइड ग्रांट का उपयोग (a) स्वच्छता और ODF स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें विशेष रूप से घरेलू कचरे और मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन का प्रबंधन और उपचार शामिल होना चाहिए और (b) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए भी किया जा सकता है।
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