सिक्किम

व्यापार लाइसेंस को दूसरे को पट्टे पर देने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

Mohammed Raziq
21 March 2025 5:19 PM IST
व्यापार लाइसेंस को दूसरे को पट्टे पर देने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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Gangtok गंगटोक, : शहरी विकास विभाग राज्य भर में व्यापार लाइसेंसों का निरीक्षण और सत्यापन करने तथा व्यापार लाइसेंसों को दूसरे को किराए पर देने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री भोज राज राय ने गुरुवार को यहां एक मीडिया सम्मेलन में सिक्किम के शहरों में व्यापार लाइसेंसों को दूसरे को किराए पर देने के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम और सिक्किम के लोगों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई बहुत जरूरी है। राय ने सभी व्यापार लाइसेंस धारकों से अपील की कि वे आवंटित दुकान संचालकों सहित पट्टे या दूसरे को किराए पर देने से बचें। उन्होंने कहा कि हम निरीक्षण और सत्यापन अभियान चला रहे हैं, जिसके दौरान दूसरे को किराए पर देने के लाइसेंस पर चल रहे कारोबार को जब्त किया जाएगा और यहां तक ​​कि उसे रद्द भी किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा, "जब व्यापार लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिनमें दूसरे को किराए पर देने पर सख्त पाबंदी होती है और आवेदकों को यह भी बताना होता है कि वे अपने व्यापार लाइसेंस को दूसरे को किराए पर नहीं देंगे। हम सिक्किम के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए निर्धारित कानूनों और नियमों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।" शहरी विकास मंत्री ने कहा, "इसी तरह, सरकारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को दुकानें आवंटित की गई हैं, लेकिन हमें ऐसी दुकानें भी मिली हैं, जिन्हें किराए पर दिया गया है। हमारे निरीक्षण अभियान के दौरान अगर ऐसी दुकानें किराए पर दी गई पाई गईं, तो उनके आवंटन आदेश तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने लाभार्थियों को उनकी आजीविका चलाने के उद्देश्य से दुकानें आवंटित की थीं, लेकिन आज कुछ लाभार्थी ऐसी जगहों को अज्ञात व्यक्तियों को किराए पर दे रहे हैं।" राय ने कहा कि हम व्यापार लाइसेंस धारकों और आवंटित दुकान मालिकों से भी अपील करते हैं कि अगर वे अपना व्यवसाय या आउटलेट संचालित करने में असमर्थ हैं, तो वे अपने कागजात जमा कर दें। बताया गया कि पूरे राज्य में शहरी विकास विभाग द्वारा लगभग 9,449 व्यापार लाइसेंस और 190 हॉकर लाइसेंस जारी किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पहले, शहरी विकास विभाग हॉकर लाइसेंस जारी करता था, ताकि छोटे व्यवसाय करने वाले लोग अपने सामान को बेचने के लिए विभिन्न हाटों में जाते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है... इसलिए हम हॉकर लाइसेंस को व्यापार लाइसेंस में बदलने की योजना बना रहे हैं। राय ने कहा कि इस साल के अंत तक सिक्किम के लोगों को विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा।
प्रेस वार्ता में शहरी विकास आयुक्त-सह-सचिव जितेंद्र सिंह राजे, सचिव योगिता राय, जीएमसी आयुक्त आरबी भंडारी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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