सिक्किम
राज्य Government ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी की
Mohammed Raziq
8 Oct 2025 6:22 PM IST

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Gangtok गंगटोक, : सिक्किम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की दर में वृद्धि की है।राज्य वित्त विभाग के 7 अक्टूबर के परिपत्र के अनुसार, 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मौजूदा 246% की दर से बढ़ाकर 252% कर दिया गया है।इसके अलावा, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वेतन और भत्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया जाएगा, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा। यह निर्णय वेतन समिति की सिफारिश के आधार पर और विभाग के परिपत्र संख्या के क्रम में लिया गया है। जीओएस/1(32)/ब्यूड/वित्त/2001-2002/भाग 11/04 दिनांक 21/03/2025।
वित्त विभाग ने कहा कि उपरोक्त दरों पर महंगाई भत्ता राज्य सरकार के नियमित वेतनमानों में संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों और कार्यभारित प्रतिष्ठानों को भी देय होगा।तदनुसार, छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी, 2025 से मौजूदा 246% से बढ़ाकर 252% कर दी जाएगी।इसके अतिरिक्त, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार संशोधित मूल वेतन में वेतन प्राप्त करने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2025 से मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया जाएगा।
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