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सिक्किम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
Sikkim: सिक्किम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी को जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, मामले के रिव्यू के बाद, टैक्सी गाड़ियों में सामान ले जाने पर रोक लगाने वाला अपना हालिया सर्कुलर वापस ले लिया है।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी प्रभाकर की तरफ से जारी सर्कुलर में, डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्सी गाड़ियों में सामान ले जाने से जुड़ा मामला अभी रिव्यू में है। इसमें कहा गया, "इसलिए, 29 जनवरी को जारी सर्कुलर को अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।"
इससे पहले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी मालिकों को बताया था कि टैक्सी गाड़ियों में सामान ले जाना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 192A के तहत सज़ा हो सकती है। वापस लिए गए सर्कुलर में यह भी चेतावनी दी गई थी कि उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और सामान ले जाने के लिए पैसेंजर गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी गई थी।
सर्कुलर वापस लेने से टैक्सी ऑपरेटरों को कुछ समय के लिए राहत मिली है, जबकि डिपार्टमेंट इस मामले और इसके असर का रिव्यू कर रहा है।
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