सिक्किम

सिक्किम : गंगटोक में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय डाक्टर दिवस पालन बोले सीएम--ड्यूटीरत चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मि

Shiddhant Shriwas
2 July 2022 8:40 AM GMT
सिक्किम : गंगटोक में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय डाक्टर दिवस पालन बोले सीएम--ड्यूटीरत चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मि
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संसू.गंगटोक: राष्ट्रीय डाक्टर दिवस के अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाग (पीएस गोले) ने आगामी सिक्किम विधानसभा सत्र में ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाने की घोषणा की। यह माग सिक्किम सरकारी डाक्टर्स कल्याण संघ द्वारा रखा गया था। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विषयों के डाक्टरों के द्वारा रखी गई सभी मागों पर विचार करने की आश्वासन दी। उन्होंने नरबहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज तादोंग में हुई विद्यार्थी की मौत पर कहा कि राज्य सरकार सुदूरवर्ती इलाकों के कालेजों में एंबुलेंस उपलब्ध करा रही है। उन्होंने इसके लिए बजट सत्र में धनराशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती कालेजों में नर्स और समय पर डाक्टरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने डाक्टरों से आह्वान करते हुए कहा कि डाक्टर अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक समाज पर योगदान दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सही और सुविधायुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार सदा तत्पर है। सिक्किम की स्वास्थ्य प्रगति से राज्य बाहर के लोग फायदा ले रहे है। यहा की जनता कालेंबुंग, शिमला जाकर स्वास्थ्य जाच कर रहे है। उनको यह जानकारी देना आवश्यक है कि कालिम्पोंग और शिमला में केवल एमबीबीएस डाक्टर है लेकिन सिक्किम में सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बीमार लोगों को निशुल्क दवा प्रदान करने के लिए पूर्व सरकार ने 13 करोड़ रुपये आवंटित किया था, मगर वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 34 करोड़ रुपये बनाया है, जिससे राज्य के नागरिकों को निशुल्क दवा वितरित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में आवश्यक मशीनों की जड़ान करने की भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री गोले ने सिक्किम प्रोग्रेसिव युथ फोरम और राज्य के विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को दी गई अल्टिमेटम पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी तरीके से श्रमिकों की मासिक आय में वृद्धि करेगी। अगर केवल अधिसूचना से काम चलेगा तो सरकार अधिसूचना जारी करने को तैयार है। लेकिन अधिसूचना को अगर कोई कंपनी लागू नहीं करेगी तो उसे कानून नहीं लगेगा। अगर विधानसभा में पारित किया गया तो वह कानून बनेगी और लागू करना अनिवार्य होगा।


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