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एसटीए सचिव ने काउंटर परमिट मुद्दे पर सफाई दी
GANGTOK: स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) के सेक्रेटरी दुक्पा शेरपा ने काउंटर सिग्नेचर परमिट से जुड़े मामले पर मीडिया को जानकारी दी और जारी होने के पहले दिन हुई कन्फ्यूजन को साफ किया।
STA सेक्रेटरी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 5 जनवरी से काउंटर सिग्नेचर परमिट जारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि, गलतफहमी और अफवाहों की वजह से कई लोगों को लगा कि परमिट सिर्फ एक दिन के लिए जारी किए जाएंगे। नतीजतन, पहले दिन ऑफिस में बड़ी संख्या में ड्राइवर जमा हो गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
सेक्रेटरी ने साफ किया कि परमिट कई दिनों के लिए जारी किए जा रहे हैं।
शेरपा ने बताया कि मौजूदा कोटे के तहत सिर्फ 3,000 काउंटर परमिट जारी किए जाएंगे। इसमें लोकल टैक्सियों के लिए 800 परमिट, J-सीरीज़ गाड़ियों के लिए 1,200 परमिट और Z-सीरीज़ लग्जरी गाड़ियों के लिए 1,000 परमिट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कोटा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच एक आपसी एग्रीमेंट के तहत लागू होता है, जो हर राज्य को हर साल 3,000 तक परमिट जारी करने की इजाज़त देता है।
उन्होंने आगे कहा कि पहले परमिट की संख्या कम थी, लेकिन धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कोटा 3,000 से बढ़ाकर 5,000 परमिट करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाएगी।
STA सेक्रेटरी ने उन लोकल टैक्सियों के लिए एक स्पेशल परमिट के बारे में भी बताया जिनके पास काउंटर सिग्नेचर परमिट नहीं हैं। अभी, ये टैक्सियाँ सिक्किम से सिलीगुड़ी तक पैसेंजर ले जा सकती हैं, लेकिन वापसी में पैसेंजर ले जाने की इजाज़त नहीं है।
पश्चिम बंगाल सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें इन टैक्सियों को वापसी में भी पैसेंजर ले जाने की इजाज़त देने की मंज़ूरी मांगी गई है। अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो लोकल टैक्सियाँ बिना काउंटर सिग्नेचर परमिट के इस स्पेशल परमिट का इस्तेमाल करके चल सकेंगी।
शेरपा ने बताया कि पहले ही दिन डिपार्टमेंट को लोकल टैक्सियों के लिए करीब 600, J-सीरीज़ गाड़ियों के लिए 500 और लग्ज़री गाड़ियों के लिए 600 एप्लीकेशन मिलीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आज से परमिट अप्रूव और जारी होने शुरू हो जाएंगे।
एप्लीकेशन पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे, और गाड़ी मालिकों को तय फीस वाहन ऐप के ज़रिए ऑनलाइन देनी होगी, क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है।
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