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ST छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान के लिए आधार लिंक
Sikkim : सिक्किम सरकार के तहत आने वाले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिक्किम ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने बैंक अकाउंट से आधार लिंक करने का निर्देश दिया गया है ताकि पेंडिंग स्कॉलरशिप पेमेंट को क्लियर करने में आसानी हो।
यह निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स के निर्देशों के बाद आया है, जो एकेडमिक ईयर 2022–23, 2023–24, और 2024–25 के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) स्टूडेंट्स के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के डिस्बर्समेंट से संबंधित हैं।
अधिकारियों ने बताया कि एप्लिकेंट्स के बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग न होने के कारण कई केस पेंडिंग हैं, जिससे स्कॉलरशिप डिस्बर्सल में देरी हो रही है।
निर्देश और अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी, 2026 के फैसले के अनुसार, स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द आधार लिंकिंग पूरी करने के लिए कहा गया है।
डिपार्टमेंट ने आधार सीडिंग प्रोसेस को पूरा करने की डेडलाइन 10 मई, 2026 तय की है। तय टाइमलाइन के अंदर पालन न करने पर स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आगे कोई क्लेम नहीं लिया जाएगा।
पेंडिंग एप्लीकेंट्स की लिस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेफरेंस के लिए उपलब्ध करा दी गई है।
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