सिक्किम
Sikkim: 21,900 से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटने का खतरा
Tara Tandi
23 Jun 2026 1:56 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: सिक्किम में 21,900 से ज़्यादा वोटर राज्य की वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, अगर वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के पूरा होने से पहले उनकी जानकारी वेरिफ़ाई नहीं की गई। यह बात मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) राज यादव ने सोमवार को कही।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि रिविज़न का काम अपने आखिरी चरण में है और चुनाव अधिकारी 28 जून की समय-सीमा से पहले हज़ारों पेंडिंग 'एन्यूमरेशन फ़ॉर्म' (EFs) को वेरिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव विभाग के डेटा के अनुसार, राज्य भर में 99.68 प्रतिशत एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटे जा चुके हैं। हालांकि, अब तक सिर्फ़ 84.14 प्रतिशत फ़ॉर्म ही डिजिटाइज़ और 'बूथ लेवल ऑफ़िसर्स' (BLOs) द्वारा वेरिफ़ाई किए गए हैं, जिससे 21,928 वोटरों की जानकारी अभी भी वेरिफ़ाई होनी बाकी है।
अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर पेंडिंग मामलों में ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है, जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है, जो अपने रजिस्टर्ड पते पर अक्सर नहीं मिलते, या जिनके बारे में शक है कि उनका नाम कहीं और वोटर लिस्ट में शामिल है। विभाग ने चेतावनी दी कि जैसे-जैसे वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित नामों की संख्या और बढ़ सकती है।
कम वेरिफ़िकेशन रेट के कारण कई शहरी निर्वाचन क्षेत्र चिंता का विषय बन गए हैं। इनमें अरिथांग, गंगटोक, खामडोंग-सिंगतम, नामची-सिंघीथांग और वेस्ट पेंडम शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में फ़ॉर्म पेंडिंग हैं।
स्थिति को तुरंत ध्यान देने लायक बताते हुए यादव ने कहा कि चुनाव अधिकारियों ने घर-घर जाकर, फ़ोन कॉल करके और पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के साथ तालमेल बिठाकर वोटरों तक पहुँचने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इन कोशिशों के बावजूद, कई वोटरों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है या उनका पता नहीं चल पाया है।
CEO ने राजनीतिक दलों, चुने हुए प्रतिनिधियों और आम जनता से अपील की कि वे चुनाव अधिकारियों की मदद करें ताकि उन वोटरों की पहचान की जा सके और उनसे संपर्क किया जा सके जिनके फ़ॉर्म वेरिफ़ाई नहीं हुए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि जो वोटर वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, उनके नाम 'ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट' से हटाए जा सकते हैं, जिसे 5 जुलाई को पब्लिश किया जाना है।
चुनाव विभाग ने सभी योग्य वोटरों से आग्रह किया है कि वे 25 जून तक अपने एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा कर दें ताकि रिविज़न का काम पूरा होने से पहले वेरिफ़िकेशन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यादव ने कहा, "हर योग्य वोटर को यह पक्का करना चाहिए कि उनका एन्यूमरेशन फ़ॉर्म तय समय के अंदर जमा और वेरिफ़ाई हो जाए। ऐसा न करने पर उनका नाम ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा।"
5 जुलाई को ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी होने से उन वोटरों की फ़ाइनल लिस्ट पता चलेगी जिन्हें लिस्ट में रखा गया है और जिन्हें हटाने का प्रस्ताव है। यह राज्य में होने वाले अगले चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया का एक अहम चरण है।
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