सिक्किम

Sikkim : नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रसार के लिए आउटरीच कार्यक्रम

Mohammed Raziq
23 Sept 2025 6:48 PM IST
Sikkim : नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रसार के लिए आउटरीच कार्यक्रम
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Gangtok गंगटोक, 21 सितंबर (आईपीआर): सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सिलीगुड़ी, भारत सरकार और वाणिज्यिक कर प्रभाग, वित्त विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रचार-प्रसार हेतु आउटरीच कार्यक्रम आज यहाँ चिंतन भवन में आयोजित किया गया।
सीजीएसटी, सिलीगुड़ी आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त, डॉ. निर्मल जॉय ने 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें प्रमुख परिवर्तनों और उनके निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि परिषद की बैठक 3 सितंबर को नई दिल्ली में वित्त मंत्री, भारत सरकार, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण के अनुरूप, 'अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों' की घोषणा की गई थी।
इन सुधारों का लक्ष्य नागरिकों पर बोझ कम करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाना है। विस्तृत प्रस्तुति में सुधारों का अवलोकन, जीएसटी दरों में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन, दरों में बदलाव पर क्षेत्रीय अवलोकन, दर सुधारों पर मुख्य बिंदु और स्वास्थ्य, बीमा एवं कृषि में राहत शामिल थी। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट दी गई है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कर की दरें 12% से घटाकर शून्य और 3 पर 5% से घटाकर शून्य कर दी गई हैं। चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर कर की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन सुधारों से एमएसएमई क्षेत्र को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, इस पर एक स्लाइड भी प्रस्तुत की गई। उच्च कर स्लैब में स्थानांतरित की गई वस्तुओं पर भी चर्चा की गई।
डॉ. जॉय ने व्यापार सुविधा के लिए प्रक्रियात्मक सुधारों पर भी बात की, जिसमें कम मूल्य की निर्यात खेपों के लिए जीएसटी रिफंड, जोखिम-आधारित अनंतिम रिफंड (शून्य-रेटेड आपूर्ति), उल्टे शुल्क ढांचे के लिए जोखिम-आधारित रिफंड, 1 नवंबर 2025 से प्रभावी छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत पंजीकरण जीएसटी योजना, मध्यस्थ सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान पर संशोधन, बिक्री के बाद छूट पर स्पष्टीकरण, छोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न छूट और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल थे। उन्होंने नए सुधारों के अपेक्षित प्रभावों और लाभों के साथ समापन किया। सार्वजनिक सूचना संख्या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 06/2025, जिसमें व्यापार में सहायता के लिए सिलीगुड़ी आयुक्तालय के अंतर्गत नोडल अधिकारियों की सूची दी गई है, भी साझा की गई।
सिक्किम सरकार के वाणिज्यिक कर प्रभाग के संयुक्त आयुक्त, दोरजी वांगचुक ने दरों के युक्तिकरण और आईटीसी पर इसके प्रभावों पर एक पीपीटी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पूर्व-पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स या आयातकों को वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव के कारण बिना बिके स्टॉक पर संशोधित बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषित करने की अनुमति है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 18 सितंबर 2025 को जारी की गई एडवाइजरी, जो 9 सितंबर 2025 की पूर्व एडवाइजरी का स्थान लेती है, पर भी चर्चा की गई।
इसके बाद, हितधारकों के बीच एक खुली बातचीत हुई, जिसका संचालन वाणिज्यिक कर प्रभाग के आयुक्त मनोज राय और सीजीएसटी सिलीगुड़ी आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त डॉ. निर्मल जॉय ने किया।
सिक्किम सरकार के वित्त विभाग के वाणिज्यिक कर प्रभाग के अतिरिक्त आयुक्त केशव सुब्बा ने स्वागत भाषण दिया और वाणिज्यिक कर निरीक्षक मिकम डब्ल्यू तरगैन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम में सहायक आयुक्त सीजीएसटी श्री पीके दास, अधीक्षक श्री अभिमन्यु माजी, निरीक्षक सीजीएसटी आयुक्तालय सिलीगुड़ी श्री पुष्कर कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, कर व्यवसायी, विभिन्न निगमों, व्यापार संघों के पदाधिकारी और हितधारक भी उपस्थित थे।
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