सिक्किम

Sikkim : अधिकारियों को चेतावनी सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

SANTOSI TANDI
2 Oct 2024 1:02 PM GMT
Sikkim :  अधिकारियों को चेतावनी सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
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GANGTOK गंगटोक: सिक्किम सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने स्थायी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, साथ ही दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।हाल ही में गंगटोक में सरकारी वाहनों से जुड़ी अलग-अलग मोटर वाहन दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। सरकारी वाहनों के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से गृह विभाग ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर सरकारी वाहनों के उपयोग पर स्थायी प्रोटोकॉल को दोहराया।सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वाहन को वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले नामित अधिकारी या अधिकृत चालक द्वारा चलाया जा रहा हो। मुख्य सचिव वीबी पाठक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​विभिन्न चौकियों पर इस आदेश का कड़ाई से सत्यापन करेंगी और ऐसे वाहनों का चालान जारी करेंगी और यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो मामले की सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देंगी।
परिपत्र में आगे कहा गया है: "बच्चों, परिवार/रिश्तेदारों/अधिकारियों के मित्रों द्वारा ड्राइविंग सीखने, रैलियों या अन्य गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों को संभालना और चलाना, जिसे सरकारी वाहनों का दुरुपयोग माना जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।"
सरकारी वाहनों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग संबंधित अधिकारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। गृह विभाग ने कहा कि सरकारी वाहन की मरम्मत औ
र रखरखाव के लिए होने वाले खर्च और निर्देशों का पालन न करने पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहन के उपयोग के लिए होने वाले किसी भी परिणाम के लिए सरकारी अधिकारी उत्तरदायी होगा। गृह विभाग ने आगे निर्देश दिया कि अब से सभी राज्य सरकार के अधिकारी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित विभागों को संलग्न वाहन सौंप देंगे। परिपत्र में कहा गया है, "इस निर्देश का पालन न करने के लिए विभागाध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ सिक्किम सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1981 के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागों के प्रमुख/सचिव सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा वाहनों के आत्मसमर्पण पर प्रत्येक महीने की 20 तारीख को गृह विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।"
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