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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकयोंग, (आईपीआर) : एडीसी पाकयोंग अनुपा तमलिंग ने आज नामचेबोंग रुरबन सामुदायिक परिसर, पाकयोंग के बहुउद्देशीय हॉल में सिक्किम आम सशक्तिकरण योजना (एसएएसवाई) के उन्मुखीकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा किया गया था। कल्याण विभाग की एक टीम जिला अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए निर्देशित एक अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए सभी छह जिलों का दौरा करेगी। इसके अलावा, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत पांच सदस्यों वाली एक प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है जो एसएएसवाई के कार्यों की देखरेख करेगी।
सिक्किम आम सशक्तिकरण योजना एक कल्याणकारी योजना है जो रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 20,000 जो 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच गैर-कामकाजी, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग हो चुकी माताओं को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से दो किस्तों में आएगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
1) वह विवाहित या एकल माँ होनी चाहिए।
2) वह सिक्किम विषय/सीओआई/आवासीय प्रमाणपत्र/किसी भी जीपीयू के वैध मतदाता कार्ड धारक होना चाहिए।
3) वह सिक्किम/केंद्र सरकार की एजेंसियों से पेंशन के किसी प्रावधान के बिना बेरोजगार होनी चाहिए।
4) उसके परिवार में कोई भी नियमित राज्य सरकार/केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक या किसी अन्य रोजगार में नहीं होना चाहिए।
5) न तो उसे और न ही उसकी पत्नी को राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी अन्य एजेंसियों के तहत सरकारी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
लाभार्थियों का चयन ग्रामीण स्थानीय निकायों/नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी/नगर आयुक्त, अपर जिला कलेक्टर (विकास) और जिला कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
पात्र लाभार्थी अब प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रोफार्मा की एक प्रति भरकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कार्यक्रम के दौरान, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग-सह-कार्यक्रम अधिकारी एसएएसवाई, खेमराज भट्टाराई ने आम योजना के विभिन्न मुद्दों जैसे एसएएसवाई के दिशा-निर्देश, लक्ष्य समूह / लाभार्थी, पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की चयन इकाई, आवेदन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। , भुगतान का तरीका और नमूना प्रपत्र।
एडीसी पकयोंग ने अपने संक्षिप्त संबोधन में बताया कि जिले के सभी ब्लॉक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे योजना की लंबी उम्र के लिए वास्तविक लाभार्थियों का चयन करें।
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों और जिला अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच संवाद सत्र भी शामिल था।
कार्यक्रम के दौरान एडीसी (देव) पकयोंग, एसडीएम पकयोंग (मुख्यालय), एसडीएम पकयोंग, बीडीओ, कल्याण अधिकारी (पकयोंग), समाज कल्याण निरीक्षक, कल्याण निरीक्षक, संबंधित सरकारी अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित थे।
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