Sikkim : केंद्र ने कहा कंपनी अधिनियम 2013 सिक्किम में लागू नहीं होगा

GANGTOK गंगटोक: कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने साफ़ किया कि कंपनीज़ एक्ट, 2013, सिक्किम पर लागू नहीं होता है, जिससे कॉर्पोरेट मामलों में राज्य का अलग कानूनी दर्जा पक्का हो गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक, MoS मल्होत्रा सिक्किम से राज्यसभा सांसद डी टी लेप्चा के एक बिना तारांकित सवाल का जवाब दे रहे थे। लेप्चा ने मिनिस्ट्री से सवाल किया था कि सिक्किम के स्टेकहोल्डर्स को कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, कानूनी रिटर्न फाइल करने और MCA21 पोर्टल के तहत कम्प्लायंस प्रोसेस में कनेक्टिविटी की दिक्कतों और राज्य में फैसिलिटेशन सेंटर की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं।
MP लेप्चा ने मिनिस्ट्री से यह भी सवाल किया था कि क्या केंद्र ने सिक्किम में एक डेडिकेटेड MCA फैसिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए कोई प्रपोज़ल दिया है, ताकि राज्य में काम करने वाले स्टार्ट-अप्स, MSMEs और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की मदद की जा सके, और ऐसी एंटिटीज़ को मज़बूत करने के लिए खास छूट या दूसरी मदद देने के प्लान पर भी सवाल उठाया था।
MoS मल्होत्रा ने जवाब दिया कि, क्योंकि कंपनीज़ एक्ट, 2013 सिक्किम राज्य में “लागू नहीं है”, इसलिए MP द्वारा उठाए गए कोई भी सवाल “उठते ही नहीं हैं”।





