सिक्किम
Sikkim : बंगाल सरकार ने आखिरकार संदीप घोष के खिलाफ आरोप
SANTOSI TANDI
29 Jan 2025 12:26 PM GMT
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कोलकाता, (आईएएनएस): पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आरोप तय करने और उसके बाद की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आखिरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया है।
उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उक्त मेडिकल इकाई में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
यह जानकारी मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सीबीआई के वकील ने दी।
पता चला है कि राज्य सरकार ने सोमवार शाम को एनओसी दे दी थी।
तदनुसार, तीर्थंकर घोष की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक सप्ताह के भीतर आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी करने और उसके बाद की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपी।
सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि उनकी जांच अंतिम चरण में है।
सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की समानांतर जांच कर रहा है। कर।
जबकि सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपनी जांच शुरू की, ईडी ने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने के लिए मामले में स्वतः प्रवेश किया।
सीबीआई ने मामले में अपने आरोपपत्र में कुल पांच लोगों के नाम दर्ज किए हैं। वे हैं संदीप घोष, उनके सहायक-सह-अंगरक्षक अफसर अलीर, निजी ठेकेदार बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा और एक जूनियर डॉक्टर आशीष पांडे। ये सभी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में मुख्य आरोपों में आर.जी. कर की निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी, राज्य लोक निर्माण विभाग को दरकिनार कर निजी ठेकेदारों द्वारा भारी कमीशन के बदले वहां बुनियादी ढांचे से संबंधित काम करवाना, अस्पताल से बायो-मेडिकल कचरे की तस्करी करना और अंत में पोस्टमार्टम के लिए आर.जी. कर के शवगृह में आने वाले अज्ञात शवों के अंगों को खुले बाजार में प्रीमियम कीमतों पर बेचना शामिल है।
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SANTOSI TANDI
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